प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
जैसे कि हम पहले भी भारत सरकार द्वारा लाई गई बहुत सी सरकारी पेंशन योजनाओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं इस आर्टिकल में भी हम भारत सरकार द्वारा जारी एक नई पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विषय में बात करेंगे। जिस प्रकार भारतीय सरकार महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीयों और विधवाओं आदि के लिए पेंशन योजना लाई है उसी प्रकार वह देश के वरिष्ठ नागरिकों जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है इस योजना के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचा रही है। आईएएस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विषय में ( About Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
इस योजना को भारतीय सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के तौर पर शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष पेंशन की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक अधिक से अधिक 1500000 रुपए तक का एक निवेश कर सकते हैं। जिसके आधार पर वह निवेश अवधि पूरी होने के पश्चात ₹1000 से ₹9250 के मध्य तक हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन प्राप्त होती है वह जीएसटी से पूर्ण रूप से मुक्त होती है। इस पेंशन योजना की रूपरेखा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के समान ही है जिसे वर्ष 2014 में केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया था। यदि इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इस पेंशन योजना के विषय में वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेई के समय में विचार विमर्श किया गया था और बाद में इसे लॉन्च भी किया गया। हाल ही में 4 मई 2017 को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पेंशन योजना को आरंभ किया गया। यदि पॉलिसी होल्डर इस पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं है तो वह 15 दिन के भीतर और यदि ऑनलाइन इस पॉलिसी को खरीदा है तो 30 दिन के भीतर एलआईसी को रिटर्न करने का आवेदन कर सकते हैं। इन 15 से 30 दिनों को फ्री लुक पीरियड भी कहा जाता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य ( Minimum and maximum purchase price of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
पेंशन का प्रकार | न्यूनतम खरीद मूल्य | अधिकतम खरीद मूल्य |
वार्षिक | 144578 रुपए | 1445783 रुपए |
छमाही | 147601 रुपय | 14 76015 रुपए |
तिमाही | 149068 रुपए | 1490683 रुपए |
मासिक | 150000 रुपए | 1500000 रुपए |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मोड ऑफ पेंशन पेमेंट ( Mode of Pension Payment of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
- इस योजना के तहत मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक के आधार पर पेंशन की पेमेंट एनईएफटी या किसी भी आधार नंबर से लिंक किए गए पेमेंट सिस्टम के द्वारा की जा सकती है।
- इस पेंशन के तहत पहली किस्त 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने जिस तारीख को पेंशन पॉलिसी खरीदी जाती है के बाद कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है? ( How much pension is received under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana? )
इस योजना के तहत निम्नलिखित तालिका के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम पेंशन धारकों को पेंशन प्राप्त होती है।
न्यूनतम पेंशन | अधिकतम पेंशन |
₹1000 प्रतिमाह | ₹10000 प्रति माह |
₹3000 प्रति तिमाही | ₹30000 प्रति तिमाही |
₹6000 प्रति छमाही | ₹60000 प्रति छमाही |
₹12000 प्रति वर्ष | ₹120000 प्रतिवर्ष |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के मैच्योरिटी लाभ, मृत्यु लाभ और लोन लाभ ( Maturity benefits, death benefits and loan benefits of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
मैच्योरिटी लाभ ( Maturity benefit )
जैसे ही इस पेंशन पॉलिसी के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो पेंशन धारक को अंतिम पेंशन और खरीद मूल्य के साथ पूरी प्रिंसिपल अमाउंट दे दी जाती है। पेंशन धारक जिस भी तरह की पॉलिसी चुनता है ( मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक ) उसी के अनुसार उसकी पेंशन भी दी जाती है।
मृत्यु लाभ ( Death benefit )
यदि इस पेंशन योजना को चलाते हुए 10 साल पूरे हो जाते हैं और किसी कारणवश पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसने जो भी कानूनी तौर पर नॉमिनी बनाया होता है उसे खरीद मूल्य लौटा दिया जाता है परंतु इसमें एक बात यह ध्यान करने वाली है कि यदि पेंशन धारक आत्महत्या करता है तो उसे इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
ऋण लाभ ( Loan benefits )
यदि पेंशन धारक कम से कम 3 वर्षों तक इस पॉलिसी को चलाता रहता है तो उसे 75% तक लोन भी प्राप्त हो सकता है। इस लोन की ब्याज दर तथा अन्य नियम सरकार द्वारा तय की गई दिशा निर्देश अनुसार होता है। दिए गए लोन की रिकवरी इस पेंशन योजना की राशि से की जा सकती है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पात्रता मापदंड ( Eligibility Criteria of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana )
इसके लिए कोई विशिष्ट पात्रता मापदंड नहीं है केवल इतना ही है कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो इस योजना का लाभ उठा सकता है। |
आवेदक का भारतीय होना अनिवार्य है। |
60 वर्ष की आयु के बाद कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। |
आवेदक की 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में रुचि होनी चाहिए। |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? ( How to apply online for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana? )
इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट के दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। https://licindia.in/ |
इसके पश्चात आप बाय ऑनलाइन पॉलिसी के ऑप्शन का चयन करके स्क्रोल डाउन करते हुए पेज के नीचे जाएं और क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें। |
जब आप बाय पॉलिसी ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो उसे मैं आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का ऑप्शन भी दिखाई देता है। |
जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने बाय ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाता है। |
यहां आपको अपनी पूरी जानकारी तथा कांटेक्ट डिटेल भरनी होती है और उसके पश्चात प्रोसीड बटन का चयन करें। |
आगे आपको आवेदन फॉर्म में पूछे जाने वाली जानकारी भरनी होती है। |
आवेदन फॉर्म में जानकारी भरने की पश्चात और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। ( Documents required for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. )
आधार कार्ड | बैंक अकाउंट डिटेल |
पैन कार्ड | आयु प्रमाण पत्र |
निवास प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र |
ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें दर्शाया गया है कि आप रोजगार सेंटर मेंट ले चुके हैं। |
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