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मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका उद्देश्य। (Death Certificate and its purpose)

Death Certificate and its purpose

मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। मृत्यु  किसी की रंग, धर्म, जाती, लिंग और सामाजिक या आर्थिक स्थिति नहीं देखती है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात तुरंत उसका प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए ताकि मृत व्यक्ति के परिवार को  बीमा, पेंशन  तथा आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदारी मिल सके। इसके अतिरिक्त किसी विधवा महिला या  विधुर पुरुष को  जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जब दूसरा विवाह करने की आवश्यकता हो उस समय भी मृत्यु प्रमाण पत्र काम आ सकता है। इसके द्वारा  मतदान में होने वाले घोटालों  पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके द्वारा मृत व्यक्ति  की मृत्यु का कारण और तथ्य को भी दर्ज किया जाता है। यह एक प्रकार का जनादेश प्रमाण पत्र होता है जिसमें मृत व्यक्ति को उसके सामाजिक,  कानूनी और अधिकारिक दायित्वों से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे मेडिकल प्रैक्टिशनर  या  सरकारी प्राधिकरण दफ्तर से जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष मृत्यु दर और कारण का भी पता लगाया जा सकता है। 

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पंजाब में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate in Punjab)

प्रत्येक देश में राज्य सरकारों  और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके यहां होने वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए संबंधित कार्यालय बनाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार पंजाब राज्य के प्रशासन द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी किसी व्यक्ति विशेष के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होता है इसलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बड़े ही सरल तरीके से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जिससे सरकार का भी काम आसान हो जाता है और नागरिकों को भी कोई दुविधा नहीं होती। इसके लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था  पंजाब राज्य में निर्धारित की गई है जिसका हम निम्न अनुसार चर्चा करेंगे।

पंजाब राज्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता। (Eligibility for making Death Certificate of Punjab State.)

पंजाब सरकार के प्रशासन द्वारा केवल तभी और उसी व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके पास यहां का निवास प्रमाण पत्र हो और भाई यहां का मूल निवासी हो।

मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण। (Registration of death certificate.)

 वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून पास किया गया कि वह अपने यहां प्रत्येक जन्म और मृत्यु को 21 दिनों के अंदर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करें। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन सूचित करे यह निम्न अनुसार बताया गया है।

  • यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घर पर ही होती है तो घर के मुखिया की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मृत व्यक्ति की सूचना दें।
  •  यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल/ नर्सिंग होम में होती है तो इसकी सूचना मेडिकल ऑफिसर के द्वारा दी जाती है।
  •  यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सार्वजनिक स्थल पर होती है तो तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा सकती है।
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मृत्यु की सूचना देने का समय और  सरकारी शुल्क  (Death reporting time and government fees)

 किसी की भी मृत्यु की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को  21 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए। यदि 21 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है तो यह स्थानीय रजिस्ट्रार को जाता है और यदि  30 दिनों के बाद किया जाए तो यह एडिशनल जिला रजिस्ट्रार  ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला रजिस्ट्रार  शहरी क्षेत्रों में जमा किया जाता है| जिसके लिए ₹50 रूपए का शुल्क लगता है| 

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज। (Documents required for death certificate.)

 मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज  लगाए जाते हैं।

  •  मृत व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
  •  एफिडेविट  जिसमें मृत्यु का समय और तिथि लिखी हुई हो
  •  सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वॉटर कार्ड,  राशन कार्ड आदि 
  •  कोर्ट स्टम्प के रूप में आवश्यक शुल्क 
  • मृत व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
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मृत्यु प्रमाण पत्र में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए

  •  मृत्यु प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी  
  •  नियम 11 के अनुसार अनिवार्य तौर पर सेल्फ डिक्लेरेशन
  •  मुंसिपल काउंसलर,  एमएलए,  एमपी,  यह सरकारी गस्टेड ऑफिसर द्वारा नियम 11 के तहत लिखा गया पत्र
  •  स्कूल प्रमाण पत्र
  •  यदि एक्सीडेंट है तो  पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर 
  • संपत्ति या इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स 
  • अस्थियाँ या श्मशान घाट/ कब्रिस्तान द्वारा दी गई रिपोर्ट 

मृत्यु प्रमाण पत्र पंजाब के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online for Death Certificate Punjab?)

पंजाब सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए आपको निम्नानुसार आवेदन करना होगा : 

  •  सबसे पहले आप पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  •  यदि नई यूजर है तो  न्यू यूजर  का चयन करने के पश्चात उसमें यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें
  •  अपनी प्रोफाइल बनाएं
  • फ़्रेश एप्लीकेशन का चयन करें
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को भरें 
  • जानकारी भरने के पश्चात उनसे अच्छी तरह जांच लें और सम्बंधित दस्तावेज़ की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करें 
  •  अंत में सब्मिट का चयन करके आवेदन फॉर्म को जमा करदें
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