चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र (Chandigarh income certificate)
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो चंडीगढ़ में रहने वाले निवासी को भारत सरकार द्वारा मुख्य तौर पर चंडीगढ़ सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र चंडीगढ़ की सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में सुविधाओं से लेकर परिवार की सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र के लाभ (Benefits of Chandigarh Income Certificate)
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र मिलने की कई लाभ है जो निम्नानुसार है। :
- चंडीगढ़ में रह रहा कोई निवासी यदि भूमि या संपत्ति खरीदता है तो उसे कर में छूट प्राप्त होती है परंतु तभी जब उसके पास आय प्रमाण पत्र हो।
- स्कूल तथा कॉलेज में सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आय प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है।
- यदि शैक्षणिक संस्थानों में फेस में कटौती या फीस माफ करवानी हो तब भी आय प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है।
- शैक्षणिक संस्थानों में यदि आरक्षित कोटे जैसे कि ओबीसी/एससी/एसटी आदि के माध्यम से दाखिला लेना हो तब भी जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है।
- यदि चंडीगढ़ में रह रहे निवासी बैंक द्वारा लोन या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी उन्हें आय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
- चंडीगढ़ के निवासी जो शारीरिक रूप से विकलांग/ वृद्ध/ या विधवा हैं उन्हें भी सरकारी पेंशन में आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।
नोट: राजपत्रित अधिकारी को दस्तावेजों की सभी प्रतियों को प्रमाणित करना चाहिए।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता। (Eligibility for Chandigarh Income Certificate.)
चंडीगढ़ में रह रहा कोई भी निवासी जो किसी कंपनी में नौकरी करता हो या अपना व्यवसाय हो और आवश्यकता पड़ने पर किसी उद्देश्य के लिए उसे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़े तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। (Documents required to make Chandigarh Income Certificate.)
जिस प्रकार किसी भी प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए भी निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। :
- आयु प्रमाण पत्र : आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र : निवास प्रमाण पत्र के अंतर्गत आवेदन राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल, पानी का बिल और संपत्ति कर रसीद भी प्रस्तुत कर सकता है।
- फोटोग्राफ : आवेदन करते समय आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो लगती है।
- आय प्रमाण पत्र : यदि आवेदक वेतनभोगी है तो फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न रिपोर्ट या सैलरी स्लिप प्रस्तुत करनी होती है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है? (How much time does it take to make Chandigarh Income Certificate?)
चंडीगढ़ का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन की तिथि सहित 15 दिनों का समय लगता है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र बनाने में कितना सेवा शुल्क लगता है? (What is the service charge for making Chandigarh Income Certificate?)
यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक को एक बोर्ड पेपर पर ₹2 की कोर्ट फीस टिकट देनी होती है यदि आवेदक नाबालिग है तो उसके आवेदन पत्र पर माता-पिता द्वारा कलेक्टर को संबोधित करके हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके समर्थन में उसे निवास प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की कॉपी साथ में लगानी होती है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र की वैधता (Chandigarh Income Certificate Validity)
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 6 महीनों के लिए होती है और उसके पश्चात उसे फिर से नवीनीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है परंतु यदि आवेदक पिछड़े वर्ग से संबंधित है तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका आय प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकरण (Chandigarh Income Certificate Issuance Authority)
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारी निम्नानुसार है :
सरकारी कर्मचारियों के लिए – सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को एक पे स्लिप देती है जिसमें उनकी सैलरी का विवरण लिखा होता है।
अन्य कर्मचारियों के लिए – अन्य कंपनियों में कर्मचारियों के लिए डिप्टी कमिश्नर तथा सब डिविजनल ऑफीसर प्राधिकरण की आवश्यकता पड़ती है।
चंडीगढ़ आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करें? (How to apply for Chandigarh Income Certificate?)
आवेदक को सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर या नजदीकी संपर्क शाखा में जाकर आय प्रमाण पत्र की पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए।
वहां से उनको संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप मेंमिल जाता है। इस आवेदन पत्र को चंडीगढ़ प्रशासन सरकार की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
इस फॉर्म को बिना किसी त्रुटि के सही तथा साफ लिखाई में भरा जाना चाहिए। इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी पूछी जाती है। :
- आवेदक का विवरण
- आवेदक का जन्म स्थान
- आवेदक के माता-पिता का विवरण
- आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय
- आवेदक का स्थाई पता तथा पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी।
आवेदन पत्र को भरने के पश्चात उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कर देना चाहिए।
पावती पर्ची (Acknowledgment slip)
जब आवेदक आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा कर देते हैं तो उन्हें आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर पंजीकरण से संबंधित पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है। जिसमें उन्हें एक ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलती है जिसके द्वारा वह आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जांच सकते हैं।
डीसी ऑफिस द्वारा सत्यापन (Verification by DC Office)
आवेदन को डीसी ऑफिस द्वारा संबंधित विभाग में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भेज दिया जाता है।