हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है? ( What is Haryana Viklang Pension Scheme? )
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लाभ के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, पात्र पीडब्ल्यूडी को उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का पात्र होने के लिए, आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय भी प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी की विकलांगता की डिग्री के अनुसार भिन्न होती है। 40% या उससे अधिक लेकिन 80% से कम की विकलांगता वाले लोग INR 1,800 प्रति माह के हकदार हैं, जबकि 80% या अधिक विकलांगता वाले लोग INR 2,500 प्रति माह प्राप्त करते हैं।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है और आवश्यक दस्तावेज जमा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें सम्मानित जीवन जीने में मदद करना है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है? ( What is the eligibility for Haryana Viklang Pension Scheme? )
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता निम्लिखित अनुसार है
- निवासी – योजना के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विकलांग स्तर – आवेदक की विकलांगता का स्तर कम से कम 40% होना चाहिए। विकलांग स्तर को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार माना जाता है।
- आय सीमा – आवेदन की परिवार की वार्षिक आय कम से कम INR 1.25 लाख होनी चाहिए। आय की जानकारी के लिए अवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- उमर सिमा – योजना के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- बैंक खाता – आवेदक के नाम से बैंक खाता होना जरूरी है, जिसके मध्यम से पेंशन रकम सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सके।
- दस्तवेज – आवेदक के पास उसकी पहचान पुष्टि, विक्लंगता का प्रमाण पत्र, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी आदि के साथ अन्य दस्तवेजोन की अवश्यकता होगी।
यादी इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो अवेदक योजना के लिए पात्र होगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? ( What are the required documents for Haryana Viklang Pension Scheme? )
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन को निम्नलिखित दस्तवेज जमा करने की जरूरत होती है
- पहचान पत्रिका – आवेदक की पहचान पुस्तिका जिसमे उनका नाम, पता, उमर और अन्य जानकारी होती है।
- विकलांग का प्रमाण पत्र – विकलांग का प्रमाण पत्र जिस्मे विकलांग स्तर का वर्णन होता है। इस प्रमाण पत्र को राज्य सक्षमता समिति द्वारा जारी किया जाता है।
- बैंक खाता – शिकायत के नाम से बैंक खाता होना जरूरी है, जिसकी पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। बैंक खाते की जानकरी, जैसे बैंक का नाम, खाते का नंबर और IFSC कोड को शिकायत के दस्तवेज में शामिल करना होगा.
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र – आवेदन की या उनके परिवार के सारे सदासयों की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आय की जांच के लिए उपाय के पास कोई भी एक आया का प्रमाण पत्र जैसे की आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या कोई और सरकार प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- अन्य दस्तवेज – शिकायत के पास अन्य दस्तवेज जैसे की शिकायत की तस्वीर, पते की तस्वीर, विकार का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी आदि हो सकती है।
- दस्तवेजों के साथ साथ योजना के आवेदन के लिए आवेदक के पास अन्य आवश्यकताक दस्तवेज होते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें भी जमा करना होगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? ( How to apply for Haryana Viklang Pension Scheme? )
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है
- ऑनलाइन आवेदन – आवेदन ऑनलाइन हरियाणा सरकार की वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाकार हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाईत पर जाने के बाद “सेवा के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर जाकार “विकलांग पेंशन योजना” का चयन करें और पूछी गई पूरी जानकारी भरे। आवेदन को पूरा करने के बाद सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन – आवेदन हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले प्रदेश के विकल्प कल्याण विभाग के पास जकार आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारी को भरे और साथ में अपने सभी जरूरी दस्तवेज जमा करे। आवेदन को पूरा करने के बाद, आवेदन फॉर्म को विकलांग कल्याण विभाग के पास जमा करे।
- जन सेवा केंद्र (सीएससी) – आवेदक हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाने के बाद, आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और मांगी जाने वाली जानकारी को भरे। साथ ही अपने सभी जरूरी दस्तवेज जमा करे। आवेदन फॉर्म को पूरा करने के बाद, जन सेवा केंद्र (सीएससी) के अधिकारी के पास आवेदन फॉर्म को जमा करे।
याद आपत्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वो “सरल हरियाणा” या “अंत्योदय सरल” ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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