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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना  ( Chief Minister Vivah Shagun Scheme )

How to apply for Haryana Vivah Shagun Yojana

दोस्तों आप सब कैसे हैं? आज इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हरियाणा की विवाह शगुन योजना के विषय में। आपको हम बताना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले  इस योजना में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत पहले आवेदक को राशि विवाह से पूर्व ही प्राप्त हो जाती थी परंतु अब उसे बदल दिया गया है।इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस तरह आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं? इस योजना से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? इस योजना के आवेदन के समय आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? इस योजना के आवेदन के लिए क्या पात्रता है? आदि इन सभी के विषय में आज हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से मिलने वाले लाभ। ( Benefits of Chief Minister Vivah Shagun Scheme )

इस योजना के अंतर्गत पहले आवेदक को शगुन के तौर पर ₹51000 की राशि वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाती थी परंतु अब उसे बढ़ाकर ₹71000 कर दिया गया है। जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। यदि अंतर के तौर पर देखा जाए तो यह राशि ₹21000 बढ़ा दी गई है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर,  शेड्यूल कास्ट,  शेड्यूल्ड ट्राइब  या ओबीसी वर्ग के निर्धन परिवारों को अपने बच्चे की शादी करते समय  आर्थिक समस्या का कम से कम सामना करना पड़े। केवल इतना ही नहीं यह वित्तीय सहायता हरियाणा राज्य  में रहने वाली विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह के समय भी  दी जाती है। इस वित्तीय सहायता में योजना के तहत  66 हजार  रुपए शगुन के तौर पर विवाह के समय दिए जाते हैं और ₹5000 की धनराशि रजिस्ट्रेशन के समय पर ही दे दी जाती है। 

हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए क्या पात्रता है? ( What is the eligibility for Haryana Vivah Shagun Yojana? )

यदि आप हरियाणा राज्य में रहते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको इसके पात्रता को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा के आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इस योजना के तहत पात्रता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है।

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सर्वप्रथम तो यही है कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि  दुल्हन या दूल्हे में से कोई भी नाबालिग ना हो। दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
साधारण तौर पर आपने यह सुना होगा कि इस तरह की योजनाओं का लाभ एक परिवार में एक ही लड़की को मिल पाता है परंतु इस योजना में ऐसा नहीं है। हरियाणा विवाह शगुन योजना के अंतर्गत एक ही परिवार की दो लड़कियों के विवाह के समय शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता की जा सकती है।
आवेदक को चाहिए कि वह जब विवाह हो तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए अन्यथा बकाया राशि नहीं मिल पाएगी।
यदि आवेदक महिला खिलाड़ी है तो – निर्देशानुसार 6 खिलाड़ियों को छोड़कर  लड़की के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए  कौन से दस्तावेज चाहिए? ( What are the documents required for Haryana Vivah Shagun Yojana? )

 इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आवेदन करने से पहले वह सभी दस्तावेज इकट्ठे कर लेनी चाहिए जिनके आधार पर उसका आवेदन स्वीकार किया जा सके। हरियाणा विवाह शगुन योजना  का आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उनकी सूची नीचे दी गई है।

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आवेदक का आय प्रमाण पत्र
आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र (  डोमिसाइल सर्टिफिकेट )
तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र  ( यदि आवेदक  का दूसरा विवाह है तो )
आवेदक के विवाह का कार्ड
आवेदक  की बैंक अकाउंट डिटेल और पासबुक
आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
दूल्हे और दुल्हन  दोनों का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र

हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? ( How to apply for Haryana Vivah Shagun Yojana? )

हरियाणा सरकार द्वारा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं।  यहां पर आपको दोनों ही के विषय में जानकारी दी जाएगी।

 हरियाणा विवाह शगुन योजना के आवेदन के लिए  वेबसाइट का लिंक।

http://haryanascbc.gov.in/ 

हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन। ( Offline application for Haryana Vivah Shagun Yojana. )

 ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले ऊपर दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा और वहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म को भरने के पश्चात उसे विवाह  की तिथि से पहले नीचे दिए गए पते पर जमा करना होगा।

 यदि विवाह के 2 महीने की अंदर अंदर ही आवेदन करते हैं तो  डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में जाकर आपको यह आवेदन फॉर्म जमा करना है।

 यदि विवाह के 6 महीने की अंदर अंदर परंतु 2 महीने के पश्चात आवेदन करते हैं तो अपने जिले के  डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

 हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन। ( Online application for Haryana Vivah Shagun Yojana. )

यदि आपके पास स्मार्टफोन है और डाटा बैकअप यूज करते हैं तो  आवेदन करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे हुए हैं आप हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाता है। जिसमें नीचे की ओर जाकर विवाह शगुन योजना का लिंक दिया गया है। यहां पर आप आवेदन फॉर्म को मांगी गई आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन फॉर्म जमा कर देते हैं आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर उसकी पुष्टि हो जाती है।

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