बिहार राज्य फसल सहायता योजना, इसका उद्देश्य और लाभ| ( Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana its purpose and benefits)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जो बाढ़, सूखा, या अन्य आपदाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत प्रदान करना है जिन्हें नुकसान हुआ है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके नुकसान से उबरने में मदद करना है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य बिहार में उन किसानों को सहायता प्रदान करना है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति हुई है और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम बनाना है। यह योजना प्रभावित किसानों को फसल क्षति की लागत को कवर करने और नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत, सरकार अधिकतम रुपये का मुआवजा प्रदान करती है। प्रभावित किसानों को 10,000 प्रति एकड़ क्षतिग्रस्त फसल। इस योजना में बिहार के उन सभी किसानों को शामिल किया गया है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के कारण नुकसान हुआ है। मुआवजे की राशि किसानों को हुई फसल क्षति की सीमा पर आधारित है।
यह योजना बिहार के किसानों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है। योजना के कुछ महत्वपूर्ण लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है –
वित्तीय सहायता – यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति हुई है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि किसानों को फसल क्षति की लागत को कवर करने में मदद करती है और उन्हें नुकसान से उबरने में सक्षम बनाती है। |
कवरेज – इस योजना में बिहार के उन सभी किसानों को शामिल किया गया है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के कारण नुकसान हुआ है। सरकार सभी पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, भले ही उनके पास भूमि का आकार कुछ भी हो। |
समय पर सहायता – यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए समय पर सहायता प्रदान करती है। सरकार आवेदन जमा करने के कुछ हफ्तों के भीतर किसानों को मुआवजे की राशि जारी कर देती है। इससे किसानों को अपनी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलती है। |
कोई प्रीमियम नहीं – इस योजना के लिए किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों को बिना किसी लागत के वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना को सभी पात्र किसानों के लिए सुलभ बनाता है, भले ही उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। |
आवेदन में आसानी – बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधी और परेशानी मुक्त है। किसान योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में किसानों की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। |
कृषि विकास को बढ़ावा देता है – यह योजना किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने और प्राकृतिक आपदाओं के सामने हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रदान की गई वित्तीय सहायता राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना पात्रता मानदंड| ( Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Eligibility Criteria )
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा
निवास – आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे निवास का वैध प्रमाण होना चाहिए। |
लैंडहोल्डिंग – आवेदक एक किसान होना चाहिए और उसके पास बिहार में एक पंजीकृत कृषि भूमि होनी चाहिए। |
फसल क्षति – प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य आपदा के कारण आवेदक को फसल क्षति का सामना करना पड़ा हो। |
समय सीमा – आवेदक को फसल क्षति के 90 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना चाहिए। |
पहचान – आवेदक के पास वैध पहचान प्रमाण जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। |
बैंक खाता – आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वैध बैंक खाता होना चाहिए। |
बीमा – आवेदक ने समान फसल क्षति के लिए किसी अन्य फसल बीमा या सरकार या किसी निजी बीमा कंपनी की मुआवजा योजनाओं का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। ( Documents required for Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana)
भूमि दस्तावेज – आवेदक के पास कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए, जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा समझौता, या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो भूमि के स्वामित्व को स्थापित करता हो। |
पहचान प्रमाण – आवेदक के पास पहचान का वैध प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। |
बैंक खाते का विवरण – आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वैध बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए, जिसमें मुआवजे की राशि सीधे स्थानांतरित की जा सकती है। |
फसल क्षति रिपोर्ट – आवेदक को फसल क्षति की सीमा पर एक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए, जिसे एक नामित सरकारी प्राधिकरण या कृषि विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। |
फोटोग्राफ – आवेदक को क्षतिग्रस्त फसलों की तस्वीरें जमा करनी चाहिए, जो क्षति की सीमा को सत्यापित करने और मुआवजे की राशि का आकलन करने में मदद करेगी। |
आपदा प्रमाण पत्र – आवेदक को सरकार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए, जो उस आपदा को पहचानता है जिसके कारण फसल क्षति हुई है। यह जिला कलेक्टर या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो सकता है। |
पिछला मुआवजा विवरण – आवेदक को उसी फसल क्षति के लिए प्राप्त पिछले मुआवजे या बीमा का विवरण देना चाहिए, यदि लागू हो। |
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज किसान को हुई फसल क्षति की प्रकृति और सीमा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक सहायता के लिए नामित सहायता केंद्र या हेल्पलाइन नंबर पर पहुंच सकता है।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1800-3456-444
- बिहार कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर – 1800-345-5578
- बिहार राज्य फसल सहायता प्रकोष्ठ – 0612-2227728
जिला कृषि अधिकारी कार्यालय – आवेदन प्रक्रिया के संबंध में सहायता और स्पष्टीकरण के लिए किसान निकटतम जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? ( How to apply online for Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana? )
किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के चरण यहां दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx |
“स्कीम” सेक्शन के तहत “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” लिंक पर क्लिक करें। |
नाम, पता, संपर्क नंबर और आधार कार्ड नंबर जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके वेबसाइट पर पंजीकरण करें। |
पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करें। |
ऑनलाइन आवेदन पत्र में फसल के नुकसान का सटीक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे कि बैंक खाता विवरण, भूमि दस्तावेज और पहचान प्रमाण के साथ भरें। |
आवश्यक दस्तावेज जैसे क्षतिग्रस्त फसलों की तस्वीरें और भूमि के दस्तावेज अपलोड करें। |
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें। |
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
निकटतम जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाएँ। |
आवेदन पत्र में फसल के नुकसान का सटीक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे बैंक खाता विवरण, भूमि दस्तावेज और पहचान प्रमाण भरें। |
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे क्षतिग्रस्त फसलों की तस्वीरें और भूमि के दस्तावेज संलग्न करें। |
आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में नामित अधिकारी को जमा करें। |
आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, एक अद्वितीय आवेदन आईडी उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग भविष्य में संदर्भ के लिए किया जा सकता है। |
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