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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र  के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for EWS certificate?)

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए विभिन्न निर्दिष्ट स्त्रोतों द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको इससे  संबंधित पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी और महत्वपूर्ण बिंदुओं  पर ध्यान देना होगा। 

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा तथा उससे संबंधित लिंग का चयन करने के पश्चात प्रदान किए गए सभी दिशानिर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। इस बात का ध्यान रहे कि आप जिस  राज्य में रहते हैं उसी राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैंड कॉपी  अपने पास रखनी चाहिए। ताकि आप उन्हें दिए गए स्थानों पर अपलोड कर सकें। आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह भरने के पश्चात उसे एक बार दोबारा पढ़ें और बीच में किसी तरह की गलती बिलकुल ना करें अन्यथा यह रद्द भी किया जा सकता है। उसके पश्चात आपको आवेदन की फीस जमा करनी पड़ती है।

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 यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको नजदीकी प्रमाण पत्र जारी करता प्राधिकरण के पास जाकर आवेदन पत्र लेना होगा या आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात इसका प्रिंट आउट लें और ऑनलाइन की तरह ही इसे भरना होता है। आवेदन पत्र में मांगे गए सभी दस्तावेजों की कॉपी इसके साथ संग्लन करदें।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज।(Documents required for EWS certificate.)

  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र
  •  राशन कार्ड/ आधार कार्ड/एपिक कार्ड 
  •  वोटर पहचान पत्र/ पैन कार्ड
  •  एफिडेविट / स्व घोषणा पात्र 
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  •  निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि और संपत्ति दस्तावेज
  •  आईटी रिटर्न्स/  पे स्लिप या आय से सम्बंधित अन्य दस्तावेज़ 
  • परिवार की आय और संपत्ति को साबित करने वाले वैध दस्तावेज
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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता। (Eligibility for EWS certificate.)

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय ₹800000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की या आवेदक के परिवार में किसी सदस्य की जमीन उसके नाम पर 5 एकड़ या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।उम्मीदवार या उसके परिवार के स्वामित्व वाला आवासीय प्लॉट अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए इसके अतिरिक्त उम्मीदवार या उसके परिवार के स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए।

 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की पात्रता को पूरा करने के लिए परिवार का विवरण भी देना आवश्यक होता है जैसे कि  आवेदक,  आवेदक के माता-पिता,  आवेदक के भाई-बहन जो 18 वर्ष से कम आयु के हों, आवेदक का पति/पत्नी और आवेदक के बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो।

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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी| (Competent authority to issue EWS certificate.)

  • ज़िलाधीश 
  • उप ज़िलाधीश 
  • जिला न्यायाधीश
  • अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
  • नगर दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी 
  • उप आयुक्त 
  • अतिरिक्त उपायुक्त 
  • विकास अधिकारी 
  • मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट 
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