राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना भारत सरकार द्वारा उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है, जिन्होंने प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य संकट में फंसे परिवारों को सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे कठिन समय के दौरान खुद को बनाए रख सकें।
इस योजना के तहत परिवार को ₹20000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपना कमाऊ सदस्य खो दिया है, और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और कठिन समय के दौरान खुद को बनाए रखने में मदद करना है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना भी है, जिन्होंने अपना एकमात्र कमाऊ सदस्य खो दिया है, और यह सुनिश्चित करना है कि वे गरीबी में न पड़ें।
वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य संकट में परिवारों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें अपने प्रियजन के नुकसान से निपटने में मदद करना भी है। यह योजना प्रभावित परिवारों में बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता प्रदान करती है और उन्हें बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करती है।
कुल मिलाकर, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य संकट में फंसे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना और नुकसान के बाद उनके सामने आने वाली वित्तीय और भावनात्मक चुनौतियों से उबरने में उनकी मदद करना है।
आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। |
आवेदक के परिवार ने प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया हो। |
आवेदक का परिवार संकट की स्थिति में और वित्तीय सहायता की आवश्यकता में होना चाहिए। |
आवेदक की पारिवारिक आय 56,000 प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
आवेदक को पेंशन या छात्रवृत्ति जैसे कोई अन्य सरकारी लाभ प्राप्त नहीं होने चाहिए। |
आवेदक को एकमात्र कमानेवाला की मृत्यु का प्रमाण देना होगा, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र। |
आवेदन पत्र – आवेदक को आवेदन पत्र को सटीक विवरण के साथ भरना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। |
निवास का प्रमाण – आवेदक को मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण देना होगा, जैसे कि राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। |
आय का प्रमाण – आवेदक को अपनी पारिवारिक आय का प्रमाण देना होगा, जैसे बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र। |
मृत्यु प्रमाण पत्र – आवेदक को परिवार के एकमात्र कमानेवाला के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करनी होगी। |
बैंक खाता विवरण – आवेदक को बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सहित अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। |
फोटोग्राफ – आवेदक को हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रदान करनी होगी। |
आवेदन पत्र प्राप्त करें – योजना के लिए आवेदन पत्र निकटतम तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। https://socialsecurity.mp.gov.in/nfbs/ |
आवेदन पत्र भरें – आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण और बैंक खाते के विवरण सहित सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना होगा। |
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें – आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा, जिसमें निवास का प्रमाण, आय का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर शामिल है। |
आवेदन जमा करें – भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को निकटतम तहसील कार्यालय या अन्य नामित प्राधिकारी को जमा करना होगा। |
सत्यापन और मूल्यांकन – राज्य सरकार पात्रता और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और आवेदन का मूल्यांकन करेगी। |
वित्तीय सहायता का वितरण – एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, पात्र परिवारों को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता का वितरण किया जाएगा। |
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