जहां एक और भेदभाव और जात पात के बंधनों में लोग जकड़े रहते हैं परंतु कुछ लोग उन सब से परे हटकर एक दूसरे में मानवता की तलाश करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा भी लगता है। समाज में जहां एक और अंतरजातीय विवाह को पसंद नहीं किया जाता वहीं दूसरी ओर ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं और वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हरियाणा सरकार ऐसे ही युगलों को प्रोत्साहित करने के लिए और समाज से जात पात के बंधुओं को तोड़ने के लिए सामाजिक समरसता अंतर जाति विवाह शगुन योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत जो लड़का लड़की अलग-अलग जातियों से संबंध रखने के बावजूद एक दूसरे को पसंद करते हैं और अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं उन्हें शगुन के तौर पर ढाई लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जैसे कि पहले इस योजना के अंतर्गत 1.01 लाखों रुपए दिए जाते थे परंतु इस राशि को बढ़ाकर अब ढाई लाख रुपए कर दिया गया है।
विवाह के समय यह राशि नहीं दी जाती है बल्कि युगल के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा एक एफडी बनवा दी जाती है जिसे किसी सरकारी या राष्ट्रीय बैंक में खुलवाया जाता है। इस आईडी को 3 साल के लिए लोक करवा दिया जाता है। 3 साल पूरे होने के पश्चात विवाहित युगल इस आईडी को खुलवा कर पैसों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं।
सबसे पहले तो दोनों आवेदक पति पत्नी भारतीय होने चाहिए और दोनों में से एक का अनुसूचित जाति से संबंध अनिवार्य होना चाहिए। |
आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। |
आवेदक युगल इसी तरह की किसी और सरकारी योजना का लाभ ना प्राप्त कर रहे हो। |
इस योजना की अनुरूप केवल वहीं युगल आवेदन कर सकते हैं जिनका पहला विवाह है और उन्हें विवाह की पहले वर्ष के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए। |
आवेदक युगल में से कोई भी नाबालिग नहीं होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष से और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। |
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना का आवेदन करना बहुत ही सरल है जिसे निम्नलिखित बिंदु में समझा जा सकता है। –
इस योजना का आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
http://haryanascbc.gov.in/application-forms
यदि आप पहले ही आवेदन कर चुके हैं और वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको केवल लॉगइन करना है। लॉग इन करने के पश्चात वेबसाइट में दिए गए फॉर्म में भी मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरें। जितने भी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म की अंदर मांगें गए हैं, उनकी कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
सबसे पहले तो आवेदक को अपना विवाह कोर्ट में रजिस्टर करवाना होगा और यदि वह सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करते हैं तो उसके पश्चात उन्हें अपने विवाह के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट,एसडीएम या तहसीलदार के पास रजिस्टर करवाना होगा और विवाह का प्रमाण पत्र लेना होगा। |
जब आवेदन किया जाता है तो विवाह प्रमाण पत्र की जांच डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा की जाती है और वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाने के पश्चात आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। |
वेरिफिकेशन पूरी तरह से सही पाई जाती है तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की मंजूरी मिलने की पश्चात विवाहित युगल की संयुक्त बैंक खाते के आधार पर एफडी बनाई जाएगी और उसी में शगुन के तौर पर दी जाने वाली राशि को 3 वर्षों के लिए जमा किया जाएगा। |
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक युगल को वह सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे जिनके आधार पर आवेदन किया जा सके और संबंधित अफसर तथा कार्यालय द्वारा उसे मंजूरी मिल सके। जो दस्तावेज हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए मांगें जाते हैं वह निम्नलिखित अनुसार है।
आवेदक युगल के आधार कार्ड की कॉपी |
आवेदक युगल के पहचान पत्र की कॉपी |
आवेदक युगल के राशन कार्ड की कॉपी |
आवेदक युगल का आय प्रमाण पत्र |
आवेदक युगल का संयुक्त बैंक अकाउंट ( पासबुक) |
आवेदक युगल का विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी |
आवेदक युगल की विवाह के समय ली गई फोटो |
आवेदक युगल की अलग-अलग पासपोर्ट साइज फोटो |
आवेदक युगल का स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट ) |
आवेदक युगल का जाति प्रमाण पत्र |
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