मनरेगा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी योजना है जिसका लाभ देश के किसानों और पशुपालकों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार भारत सरकार अन्य वर्गों के लिए सरकारी सुविधाएं और योजनाएं लाती रहती है इसी प्रकार देश के किसान और पशुपालन जो की रीड की हड्डी है उनके लिए भी इस योजना को लेकर आई है। इस योजना का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। संक्षिप्त रूप में इसे मनरेगा नाम से जाना जाता है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में लागू किया गया था। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्यप्रदेश राज्यों के कृषि को एवं पशुपालकों को लाभ प्राप्त होगा। बहुत से किसान और पशुपालक आर्थिक तंगी से गुजरते हैं जिस कारण उनकी कृषि और पशुपालन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें घाटा भी होता है और मुनाफा भी नहीं मिल पाता। इस आर्टिकल में आगे हम विस्तार से यह चर्चा करेंगे कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है? इसके लिए क्या दस्तावेज लगते हैं और कैसे आवेदन किया जाता है।
वह पशुपालक जो भैंस, बकरी, गाय, बटेर, मुर्गी या मछली आदि पालते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने पशुओं के अच्छी देखरेख के लिए और रखरखाव के लिए उस जगह को बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता उन्हें प्राप्त होती है उससे वह रखरखाव कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को यदि वह पात्रता पूरी कर लेता है तो सबसे पहले उसे इस योजना का कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है जिसे दिखाकर वह लाभ प्राप्त करता है। इस योजना के अंतर्गत जिस पशुपालक के पास 3 पालतू पशु होते हैं उन्हें सरकार द्वारा 7000 से 80000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है और जिनके पास 4 पशु हैं उन्हें 100000 से लेकर ₹160000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है। जिसका उपयोग उन्हें पशु शेड बनाने, फर्श बनवाने और यूरिनल टैंक आदि बनाने के लिए करना होता है।
इन सब के अतिरिक्त इस योजना के द्वारा किसानों और पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होती है। इस योजना की सफलता के साथ-साथ किसे केवल गांव में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के द्वारा वह पशुपालक या किसान जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।
किसान: केवल वे किसान ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं जिनके पास पशुधन है। कम से कम तीन या चार पशु होने चाहिए। |
मनरेगा जॉब कार्ड: इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जो मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत हैं। |
पशुधन: इस योजना के पात्र होने के लिए किसानों के पास निश्चित संख्या में पशुधन होना चाहिए। आवश्यक जानवरों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। |
बीपीएल परिवार: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इन परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। |
भूमि का स्वामित्व: इस योजना के लिए केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास जमीन है। बटाईदार और किरायेदार किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। |
आयु: मनरेगा पशु शेड योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। |
मनरेगा पशु शेड योजना के लिए ये कुछ पात्रता मानदंड हैं। इन मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने पशुओं के लिए पशु शेड बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
आधार कार्ड – आवेदकों को पहचान के प्रमाण के रूप में अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी। |
भूमि स्वामित्व दस्तावेज – आवेदकों को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण देना होगा, जैसे भूमि शीर्षक की एक प्रति, यह दिखाने के लिए कि वे योजना के लिए पात्र हैं। |
बैंक खाते का विवरण – आवेदकों को अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा ताकि धनराशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की जा सके। |
फोटोग्राफ्स – आवेदकों को अपनी पहचान और उनके स्वामित्व वाले जानवरों की संख्या को सत्यापित करने के लिए अपनी और अपने पशुओं की हाल की तस्वीरें प्रदान करनी चाहिए। |
सहमति पत्र – यदि आवेदक भूमि का एकमात्र मालिक नहीं है, तो उन्हें अन्य मालिकों से एक सहमति पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि वे संपत्ति पर शेड के निर्माण के लिए सहमत हैं। |
अन्य प्रासंगिक दस्तावेज – राज्य और जिले के आधार पर, आवेदकों को अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। |
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पात्रता पूरी करने वाले आवेदक को सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा। https://nrega.nic.in/Nregahome/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx |
दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरना अनिवार्य होगा। |
आवेदन फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज उसमें लिखे हैं उन सभी की प्रतिलिपि आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें। |
आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाती है। |
आवेदन फॉर्म में सब कुछ सही पाने के पश्चात इस योजना का लाभ आवेदक हो दे दिया जाता है। |
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