आज के समय में जहां एक और प्रत्येक वर्ष लाखों युवा स्कूल और कॉलेजों से शिक्षित होकर निकल रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कई स्कूल कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ताकि स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के पश्चात विद्यार्थी किसी व्यवसाय में अपनी पहचान बना सके परंतु जिन विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती या सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका परिवार पिछड़ा होता है उनको भी अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए ही मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना लेकर आई है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार अपनी गारंटी पर मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के और आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करने और अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करेगी। इस योजना को मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2022 में लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सरकार की गारंटी पर 5% के ब्याज दर पर ₹100000 से ₹500000 तक कार्य दिया जा सकता है। यदि मध्यप्रदेश राज्य में सर्विस सेक्टर की और रिटेल ट्रेड सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 2500000 रुपए तक कार्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दिया जा सकता है। इतना सब करने से मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य देश के युवा में आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। जब किसी राज्य या देश के नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत होते हैं उससे केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि जिसमें वह रहते हैं उस राज्य या देश को भी बल मिलता है।
इस योजना के उद्देश्य में राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों का भी उत्थान करना और उनको भी आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। जब कोई परिवार, गांव या शहर आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसके जीवन यापन के ढंग और जीवन स्तर में भी एक अच्छा परिवर्तन आता है।
| आवासीय प्रमाण – आवेदक को मध्य प्रदेश में अपना निवास साबित करने के लिए एक आवासीय प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट जमा करना होगा। |
| आयु प्रमाण – आवेदक को एक वैध आयु प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता होती है। |
| जाति प्रमाण पत्र – आवेदक को यह साबित करने के लिए कि वे अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित हैं, एक वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। |
| शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र – आवेदक को यह साबित करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है कि उन्होंने कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। |
| व्यवसाय योजना – आवेदक को एक व्यवहार्य व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। |
| बैंक खाता विवरण – आवेदक को एक वैध बैंक खाता संख्या और अन्य विवरण जैसे IFSC कोड और बैंक पासबुक कॉपी प्रदान करने की आवश्यकता है। |
| आय प्रमाण पत्र – आवेदक को यह साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है। |
| पासपोर्ट आकार की तस्वीर – आवेदक को हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रदान करने की आवश्यकता है। |
| केवल वहीं आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। |
| इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन का पिछड़े वर्ग से संबंध होना भी अनिवार्य है। |
| आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। |
| यदि आवेदक पहले एक बार इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकेगा। |
| आवेदक को इस बात का भी आवेदन करने से पहले ध्यान रखना है कि वह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो। |
| आवेदक को मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संत रविदास स्वरोजगार योजना पृष्ठ पर जाना होगा। https://samast.mponline.gov.in/portal/search-scheme-wizard |
| संत रविदास स्वरोजगार योजना पृष्ठ पर, आवेदक को “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा। |
| आवेदक को सभी आवश्यक विवरण जैसे व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय योजना विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य को भरना होगा। |
| सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य को अपलोड करना होगा। |
| एक बार सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र जमा करना होगा। |
| आवेदन की जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी, और यदि अनुमोदित हो, तो आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। |
वैकल्पिक रूप से, आवेदक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जिला उद्योग केंद्र पर जाकर भी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र भरने और संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है। आवेदन की जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी, और यदि अनुमोदित हो, तो आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है। इच्छुक आवेदकों को योजना के लिए आवेदन करने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए।
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