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पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता कैसे खोलें? (How to open Public Provident Fund Account in Punjab National Bank?)

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सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। (Public Provident Fund Scheme.)

 सार्वजनिक भविष्य निधि योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 1968 को भारतीय नागरिकों के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत भारतीय नागरिकों को दो मूल लाभ प्राप्त होते हैं पहला आकर्षक ब्याज दर तथा दूसरा आयकर बचत में छूट। यह योजना भारत के सभी बैंकों में उपलब्ध कराई जाती है जिनमें से पंजाब नेशनल बैंक भी एक है और खाताधारक पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सर्वजन भविष्य निधि योजना की विशेषताएं। (Features of Public Provident Fund Scheme.)

इस योजना का लाभ भारत का प्रत्येक नागरिक उठा सकता है। किसी नाबालिक बच्चे के नाम पर भी गार्डियन के तौर पर पीपीएफ खाता खोला जा सकता है और इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसके लिए भी गार्डियन के तौर पर पीपीएफ खाता खोला जा सकता है।

संयुक्त नाम के आधार पर सार्वजनिक भविष्य निधि  खाता नहीं खोला जा सकता।

प्रारंभ में यह सुविधा NRI  भारतीयों के लिए भी थी परंतु 25 जुलाई 2003 के पश्चात सार्वजनिक भविष्य निधि योजना को उनके लिए बंद कर दिया गया।

15 मई 2005 से इस सुविधा को हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए भी बंद कर दिया गया।

जो NRI  भारतीय 25 जुलाई 2003 से पहले पीपीएफ खाता खुलवा चुके हैं और जो  हिंदू अविभाजित परिवार 13 मई 2005 से पहले  पीपीएफ खाता खुलवा चुके हैं,  वह मेच्योरिटी तक उसे जारी रख सकते हैं परंतु मेच्योरिटी के पश्चात ना ही उसे बढ़ाया  जा सकता है और ना ही उस पर किसी तरह का कोई ब्याज ही मिलेगा।

एक ग्राहक  किसी भी बैंक में केवल एक ही पीपीएफ खाता अपने नाम से खुलवा सकता है यदि वह दूसरा पीपीएफ खाता खुलवा ता है तो तो उसे सार्वजनिक भविष्य निधि कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसका दूसरा खाता बंद कर दिया जाएगा ना ही उस पर कोई ब्याज ही प्राप्त होगा।

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोलने के लिए  न्यूनतम आवश्यक जमा राशि। (Minimum required deposit for opening Public Provident Fund Account in Punjab National Bank.)

 पंजाब नेशनल बैंक में सर्वजन भविष्य निधि खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि ₹500 खाताधारक को रखनी होती है,  जिसे वह  किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 150000 रुपए से अधिक नहीं कर सकता। वह खाता चाहे अपने नाम से खुलवाया किसी नाबालिक/ मानसिक रूप से अक्षम  व्यक्ति के नाम पर खुलवाएं,  न्यूनतम तथा अधिकतम जमा राशि यही रहती है। 

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि की समयावधि। (Tenure of Public Provident Fund in Punjab National Bank.)

साधारण था सर्वजन भविष्य निधि 15 वर्षों के लिए खाता खोला जाता है जिसे मेच्योरिटी पूरी होने के पश्चात 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्षों तक  लिखित निवेदन के आधार पर मेच्योरिटी के बाद बढ़ाए जा सकता है। उसमें किसी तरह की ब्याज दर में कमी भी नहीं होती है।

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज। (Interest on Public Provident Fund in Punjab National Bank.)

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज को  भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी की जाने वाली गजट अधिसूचना के आधार पर दिया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि पर मिलने वाले लोन और निकासी (Loans and Withdrawals against Public Provident Fund in Punjab National Bank)

 कोई भी खाताधारक जिस वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक में सर्वजन भविष्य निधि खाता खुलवा ता है उसके तीसरे वर्ष से  वह वित्तीय वर्ष के अनुसार  लोन लेने के लिए सक्षम हो जाता है। यदि माह में यह बात करें तो ग्राहक को कम से कम 36 महीनों तक अपने अकाउंट को पूर्ण रूप से सक्रिय रखना पड़ता है। प्राप्त किए गए लोन को वह किस्तों या लम सम धनराशि के रूप में जमा कर सकता है। 

सार्वजनिक भविष्य निधि खाता को ट्रांसफर करना। (Transfer to Public Provident Fund Account.)

 खाताधारक के आग्रह या निवेदन पर सार्वजनिक भविष्य निधि खाता को एक बैंक से दूसरे बैंक या एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि किसी ग्राहक का खाता किसी अन्य बैंक में या पोस्ट ऑफिस में चल रहा हो तो वह उसे पंजाब नेशनल बैंक में तथा पंजाब नेशनल बैंक से किसी बैंक/ पोस्ट ऑफिस में भी स्थानांतरित कर सकता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि खाता में नामांकन। (Nomination in Public Provident Fund Account.)

 सार्वजनिक भविष्य निधि खाता में नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है परंतु किसी NRI  भारतीय को  नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता कैसे खोलें? (How to open Public Provident Fund Account in Punjab National Bank?)

इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि पंजाब नेशनल बैंक में आपका बचत खाता होना चाहिए,  जिसके आधार पर आप सर्वजन भविष्य निधि खाता खोल सके। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा  होना चाहिए। नेट बैंकिंग पोर्टल पर अपना यूजर अकाउंट और पासवर्ड डालने के पश्चात आप लॉगइन कर पाते हैं।

 नेट बैंकिंग पर लॉगइन करने के पश्चात माय शॉर्टकट विकल्प का  चयन करें और उसके पश्चात ओपन पीपीएफ अकाउंट को चुनें।

 उसके पश्चात आपको यह चयन करना होता है कि आप यह खाता अपने लिए खोलना चाहते हैं या किसी  नाबालिक खाताधारक के लिए।यह चयन करने के पश्चात खाते का पंजीकरण फॉर्म खुल जाता है जिसे भरकर आप नेट बैंकिंग पोर्टल के द्वारा जमा कर सकते हैं।

 पंजीकरण फॉर्म जमा करने के लिए आपको  सबमिट टैब पर क्लिक करना होता है इसके पश्चात दोबारा से पुष्टिकरण किया जाता है,  जिसे आप अपना ट्रांजेक्शन का पासवर्ड डालने के पश्चात दोबारा सबमिट कर देते हैं। 

Abigail Thorn

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