अरुंधति योजना क्या है? (What is Arundhati Scheme ?)
हमारा देश बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है परंतु फिर भी हमारे समाज में आज भी कुरीतियां पाई जाती हैं जैसे कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा आदि। असम सरकार इन कुरीतियों को समाप्त करने का भरसक प्रयास करती है और इसके लिए वचनबद्ध है। असम सरकार दहेज प्रथा को बढ़ावा तो नहीं देती परंतु यदि फिर भी यदि लड़की के माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर है परंतु वह अपनी बेटी को उसके विवाह पर कुछ सोने के तौर पर कुछ उपहार देना चाहते हैं तो इसके लिए असम सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अरुंधति योजना असम की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है| अरुंधति योजना योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के समय सोना खरीदने के लिए 30000 रुपए दिए जाते है। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को अपने शादीशुदा जीवन को अच्छे से चलाने और सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियों के लिए लागू की गई है ।इस योजना को वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है।इस योजना के तहत असम सरकार 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है।
अरुंधति योजना योजना का उद्देश्य क्या है? (What is the purpose of the Arundhati Scheme?)
- इस योजना के अंतर्गत असम सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी के विवाह पर सोना खरीदने के लिए 30000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए विवाह ( असम) नियम 1954 के तहत कानूनी पंजीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विवाह का कानूनी पंजीकरण करने पर दिल जाने वाली सहायता लाभार्थियों तक पहुंच जाती है।
- अरुंधति योजना का उद्देश्य आसाम में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका सशक्तिकरण करना और बेहतर भविष्य बनाने में उनकी सहायता करना है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं परिवारों की सहायता की जाती है जो अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने में सक्षम नहीं होते।
- अरुंधति योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को विवाह की तिथि से एक महीना पहले आवेदन करना पड़ता है।
- प्रत्येक दंपत्ति को विवाह पर इस योजना के तहत सभी सुविधाएं जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।
अरुंधति योजना के लिए पात्रता। (Eligibility for Arundhati Scheme )
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता पूरी करने अनिवार्य है :
- आवेदक असम का नागरिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक को अपने विवाह की तिथि से एक महीना पहले आवेदन करना चाहिए।
- आवेदक को अपना विवाह कानूनी तौर पर पंजीकृत करवाना पड़ता है।
- कानूनी तौर पर पंजीकरण के समय दुल्हन की आयु 18 और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को अपना विवाह 1 दिसंबर 2019 को या उसके बाद करना होगा।
- दुल्हन के परिवार की कुल वार्षिक आय 500000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक लड़की को इस योजना का लाभ केवल पहले विवाह पर ही मिल सकता है।
- दुल्हन तथा दूल्हे दोनों को राज्य की आदिवासी समुदाय सहित कम से कम एचएसएलसी या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आदिवासी समुदायों सहित चाय जनजाति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- आवेदक को विवाह योजना से संबंधित सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं होनी चाहिए।
अरुंधति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? (What is the required document for Arundhati Scheme ?)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। :
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र : पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल आदि
- विवाह का निमंत्रण
- विवाह प्रमाण पत्र – यदि विवाह का अनुष्ठान पहले कर लिया हो तो
- आर्थिक तौर पर कमजोर प्रमाण पत्र
- बैंक खाता बुक – दंपत्ति का संयुक्त बैंक खाता विवरण
- तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया आय प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन का दंपत्ति के तौर पर फोटोग्राफ
अरुंधति योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online for Arundhati Scheme ?)
अरुंधति योजना का ऑनलाइन आवेदन और लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को असम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक नीचे दिया गया है।https://arundhati.nic.in/application.php
अरुंधति योजना का ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply offline for Arundhati Scheme ?)
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पंजीकरण करने के लिए नगर पंचायत या नगर निगम या संबंधित विभाग से संपर्क करना होता है। और उनके द्वारा दिए गए आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न किए जाते हैं। दिए गए आवेदन का संबंधित अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात दंपत्ति के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाती है।