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पंजाब राशन कार्ड के लिए आवेदन (Apply for Punjab Ration Card)

पंजाब राशन कार्ड के लिए आवेदन – राशन कार्ड किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार खाने पीने की वस्तुएं तथा तेल आदि  कम दामों पर खरीद पाते हैं। यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो सके। पंजाब राज्य में  स्मार्ट राशन कार्ड योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट 2013 के तहत  प्रदान किए जाते हैं।इस योजना के अंतर्गत 1.42 करोड़  परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत गेहूं ₹2 प्रति किलो दिया जाता है| सामग्री का वितरण  सरकारी संबंधित विभाग से सीधा राशन कार्ड धारक के घर पर  उपलब्ध करवाई जाती है। यदि लाभार्थी को उसके इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो वहकंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। गेहूं 30 किलो की मानक पैकिंग के साथ पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड को एक पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र आदि के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। आज इस लेख में हम पंजाब राज्य के राशन कार्ड से संबंधित चर्चा करेंगे।

पंजाब सरकार द्वारा कितने प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं? (How many types of ration cards are provided by the Punjab government?)

पंजाब सरकार मुख्य तौर पर दो प्रकार के राशन कार्ड अपने नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम है,  जो निम्नलिखित हैं। : 

  • सफेद राशन कार्ड :

इस राशन कार्ड द्वारा सरकारी योजनाओं  का लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सरलता से आवेदन किया जा सकता है परंतु आवेदक था गरीबी रेखा से ऊपर होना अनिवार्य है। इस कार्ड का सफेद रंग यह दर्शाता है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और  आर्थिक दृष्टि से गरीबी रेखा से ऊपर है।

  • नीला/ लाल/ हरा/पीला  राशन कार्ड :

नीला/लाल/हरा और पीले रंग का राशन कार्ड यह दर्शाते हैं कि आप  आर्थिक दृष्टि से गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन राशन कार्ड के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा  कम कीमतों पर राशन कार्ड धारकों को  खाने पीने की वस्तुओं प्रदान की जाती है।

पंजाब राशन कार्ड के लिए पात्रता क्या है? (What is the eligibility for Punjab Ration Card?)

पंजाब राशन कार्ड का आवेदन करने से पहले निम्नलिखित पात्रता को ध्यान पूर्वक जांच लेना चाहिए : 

  • आपके नाम पर आप की ओर से कोई और राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
  • परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन ना किया गया हो।
  • आवेदक  महिला हो या पुरुष,  उसका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का पंजाब राज्य का निवासी होना अनिवार्य है|

पंजाब राशन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं? (What are the documents required for Punjab Ration Card?)

  • राज्य आवेदन फॉर्म
  • पहचान पत्र : –  वोटर आईडी कार्ड,  ड्राइविंग लाइसेंस,  पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि।
  • निवास प्रमाण पत्र : –  बिजली का बिल,  टेलीफोन का बिल,  एलपीजी गैस  इलेक्शन की पासबुक,  बैंक पासबुक,  रेंट एग्रीमेंट आदि)
  • परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • पूरे परिवार की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • आवेदक की वार्षिक आय का आय प्रमाण पत्र
  • कैंसल / सर्रेंडर किए गए राशन कार्ड की कॉपी (अगर कोई हो तो)

पंजाब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online for Punjab Ration Card?)

पंजाब राशन कार्ड का आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आप निम्नलिखित  दिशा निर्देश  को ध्यानपूर्वक पढ़ें|

  • पंजाब राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नैशनल फ़ूड सिक्योरिटी पोर्टल के आधिकारिक वैब साईट पर जाना होगा|  पंजाब राशन कार्ड से संबंधित अधिकारी वेबसाइट के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|

http://foodsuppb.gov.in/

  • उसके पश्चात स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम अंडर एनएफएसए का चयन करें|
  • जहां आपको आवेदन फॉर्म मिला है| आवेदन फॉर्म में पूछी की आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात आप आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी उसके साथ संलग्न करें| फॉर्म में अपना वर्तमान पड़ा ही भरें, जिसपर सम्बंधित सरकारी विभाग कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपसे सम्पर्क करता है| यूपी सरकारी विभाग द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात सब ठीक पाया जाता है तो प्रशासन द्वारा आपके दिए गए पते पर राशन कार्ड पहुंचा दिया जाता है।
  • कुछ विभिन्न  थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती है जो आवेदन करने और आवश्यक स्कैन्ड दस्तावेजों को  अपलोड करने में आपकी सहायता करती है।

पंजाब राशन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply offline for Punjab Ration Card?)

  • भारत सरकार द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया है जिसके अनुसार आवेदक जिस राज्य में रहता है उसके खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को एसएमएस सन्देश भेज सकता है| वह संदेश भेजने के पश्चात आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर आवेदन करने की क्रिया से संबंधित निर्देश भेजे जाते हैं। आवेदक पंजाब राज्य के संबंधित वेबसाइट पर जाकर भी इस प्रकिया के विवरण को देख सकते हैं|
  • आवेदक राज्य का खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से भी संपर्क कर सकता है| आवेदन करते समय वहां आपको सम्बंधित सभी दस्तावेज़ों की कॉपी दर्ज करनी पड़ती है|

पंजाब राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट कैसे डाउनलोड करें? (How to download the print out of Punjab Ration Card Online Application?)

जैसे ही आपका आवेदन संबंधित विभाग के द्वारा मंजूर कर दिया जाता है तो आप उसकी प्रतिलिपि को भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिसके लिए ऊपर दी गई वैब साईट पर जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है| इस प्रतिलिपि पर भी सभी आवश्यक जानकारी दी जाती है जिसके द्वारा आप सरकारी कीमतों पर खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं।

Abigail Thorn

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