स्ट्रीट वेंडर्स का शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उनके माध्यम से ग्राहकों को सस्ती दरों पर वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त हो पाती हैं। उनकी पहुंच बाजार से सीधा ग्राहकों के घर तक होती है। जैसे कि फल – सब्ज़ियों और घरेलू सामान के फेरीवाले विक्रेता, रेहड़ीवाले आदि। वह कई प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं जैसे कि रेडी टू ईट फूड, अंडे, कपड़ा, जूते चप्पल, चाय पकौड़े, छोटे खिलौने आदि। इसी सूची में कुछ छोटे दुकानदार भी आते हैं जैसे कि पान की दुकानें, नाई की दुकानें, मोची की दुकानें, धोबी की दुकानें, दर्ज़ी की दुकानें आदि| कोविड-19 की महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के इस वर्ग पर बहुत की गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। पूरी तरह लोक डाउन हो जाने के कारण उनका काम पूरी तरह बंद हो गया था। जिसका उनके परिवार पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था के इस स्वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ( PM SVANidhi ) योजना का प्रावधान किया गया। जिसकी आज हम इस लेख में चर्चा करेंगे।
इस योजना को देश भर में केंद्रीय सरकार द्वारा आवास और शहरी मंत्रालय के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किया गया। –
कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10000 की वित्तीय सहायता। |
नियमित इंसेंटिव रीपेमेंट को प्रोत्साहित करना |
डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करना, उन्हें विक्रेता का पक्का प्रमाण पत्र और पहचान पत्र 1 महीने के अंदर बना कर देना। |
डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करना, उन्हें विक्रेता का पक्का प्रमाण पत्र और पहचान पत्र 1 महीने के अंदर बना कर देना। |
जिन स्ट्रीट वैंडर्स ने लेटर आफ रिकमेंडेशन तथा टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वेक्षण को पूरा करने के पश्चात काम शुरू किया और वह उस सूची में शामिल नहीं हो पाए उन्हें भी वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
इस योजना के माध्यम से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक स्थिति सुधारने में खूब मदद मिलेगी और इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
इस योजना का लाभ केवल वही स्ट्रीट वेंडर प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम वर्ष 2014 के अंतर्गत नियम और योजनाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। मेघालय जैसे क्षेत्र के लाभार्थी जिनके पास अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
24 मार्च 2020 से पहले तक सही सूत्रों में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वह भी इस योजना के पात्र हैं। जिन स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा पहचान पत्र या बिक्री का प्रमाण पत्र दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान जिनको चयनित किया गया परंतु उन्हें वेंडिंग का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं मिल पाया है। उन्हें आवेदन के 15 दिनों के अंदर वेंडिंग का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र उपलब्ध करवाया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत नियमित रूप से लोन रीपेमेंट पर प्रति वर्ष 7% ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी जाती है |
डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से प्रति वर्ष 1200/- तक कैशबैक प्राप्त होता है| |
लाभार्थी को ऋण की बढ़ी हुई अगली किश्त के लिए पात्रता मिल जाती है। |
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर लाभार्थी विक्रेता 50 से 100 रूपए तक प्रति माह कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं –
प्रतिमाह 50 ट्रांजैक्शन पूरी करने पर ₹50 कैशबैक |
प्रतिमाह 50 ट्रांजैक्शन के अतिरिक्त 50 अधिक ट्रांजैक्शन करने पर ₹25 कैशबैक |
प्रतिमाह 100 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर ₹100 कैशबैक |
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ( PM SVANidhi ) योजना के तहत शहरों में बिक्री करने वाले वह सभी स्ट्रीट वैंडर जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय किया करते थे, वह सभी निम्नलिखित पात्रता को पूरा करने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा प्रदान किया गया बिक्री का सर्टिफिकेट/ पहचान पत्र |
वह सभी विक्रेता जो सर्वे की सूची में शामिल है परंतु उन्हें अभी तक बिक्री का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं प्राप्त हो पाया है। शहरी स्थानीय निकाय को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि विक्रय के प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएं। |
वह सभी स्ट्रीट वैंडर्स जो शहरी स्थानीय निकाय की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं और उन्होंने उसके बाद विक्रय करना शुरू किया। उनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाऊन वेंडिंग कमीटी द्वारा जारी किया गया लेटर आफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। |
वह सभी स्ट्रीट विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकाय के आधिकारिक क्षेत्र में बिक्री कर रहे हैं और उनके पास शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया लेटर आफ रिकमेंडेशन होना चाहिए| |
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले PM SVANidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा| |
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Apply for Loan का चयन करें| |
अपने बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड captcha code दर्ज करें| |
अपनी श्रेणी को चुने और पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें। |
Submit का चयन करके अपने आवेदन को जमा करें । |
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किया गया विक्रेता का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र |
आधार कार्ड |
वॉटर पहचान पत्र |
MNREGA कार्ड |
ड्राइविंग लाइसेंस |
पैन कार्ड |
बैंक खाते की पासबुक |
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